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आउटसोर्स और अंशकालिक श्रमिकों के लिए बड़ी पहल


लखनऊ समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने विभाग में कार्यरत आउटसोर्स और अंशकालिक श्रमिकों के हित में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि इन कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सीय अवकाश, बीमा, पीएफ समेत सभी निर्धारित लाभ तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराए जाएं।शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर भागीदारी प्रेक्षागृह में आयोजित ‘श्रम संवाद-2026’ कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि सरकार ने नए लेबर कोड्स और आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के जरिए श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत किया है। अब छुट्टियां, कार्य के घंटे और वेतन भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी और अनिवार्य बना दिया गया है, जिससे कर्मियों को कानूनी सुरक्षा मिल रही है।मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी आउटसोर्स कर्मियों को हर महीने वेतन पर्ची दी जाए और 15 दिनों के भीतर उन्हें पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाए। अवकाश की व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को प्रति वर्ष 10 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। छह महीने की सेवा पूरी करने पर 15 दिन का चिकित्सीय अवकाश और प्रति वर्ष 15 दिन का अर्जित अवकाश दिया जाएगा, जिसे अगले वर्ष तक कैरी फारवर्ड करने की सुविधा भी होगी। महिला कर्मचारियों के लिए प्रसूति अवकाश के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।एक अप्रैल से प्रभावी आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से बिचौलियों के शोषण को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया गया है। इसके तहत अकुशल श्रमिकों के लिए 11,000 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 13,500 रुपये न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है।कार्यक्रम में श्रम विभाग के अधिकारियों ने नए लेबर कोड्स की विस्तृत जानकारी भी साझा की, जिससे श्रमिकों को उनके अधिकारों और सुविधाओं के प्रति जागरूक किया जा सके।

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