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सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यूपी सरकार को देना होगा 25 लाख मुआवजा


लखनऊ 
महराजगंज में 2019 में मनोज टिबड़ेवाल नाम के शख्स का मकान गिराया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सख्त रुख दिखाते हुए 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने को कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी से पूरे मामले की विभागीय जांच और कार्रवाई का आदेश दिया है।अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जिनका मकान उस दायरे में आ रहा था उन सभी को नोटिस देना चाहिए था।उन सभी का पहले पक्ष सुनने के बाद ही नियमों के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। अपने फैसले में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस आदेश की कॉपी सभी राज्यों को भेजने का भी निर्देश दिया है और कहा है कि सभी राज्य सड़क विस्तार से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करें।गौरतलब है कि ये पूरा मामला 2019 का है।जब महराजगंज के हमीद नगर के रहने वाले मनोज टिबड़ेवाल ने अदालत को चिट्ठी के जरिए अपने साथ हुई घटना के बारे में जानकारी दी थी।इस चिट्ठी के जरिए 13 सितंबर को नेशनल हाइवे निर्माण के दौरान उनका पुश्तैनी मकान गिरा दिया गया था। पहले न तो जमीन अधिग्रहण हुआ और न ही कोई नोटिस दिया गया। लेकिन अचानक मकान को तोड़ दिया गया।

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