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दुष्कर्म के दोषी को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल की सुनाई सजा


सुलतानपुर स्कूल गई किशोरी को बहलाकर भगाने व उसके साथ जबरन दुष्कर्म के मामले में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट जज कल्पराज सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है।जिसे अदालत ने दस वर्ष के कारावास एवं 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किए जाने की सजा सुनाई है। मामला जिले के बल्दीराय थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां के रहने वाले अभियोगी ने 28 अक्टूबर 2010 की घटना बताते हुए 25 मई 2011 को बल्दीराय पुलिस को तहरीर दी। पीड़ित पक्ष के आरोप के मुताबिक घटना के दिन उसकी 14 वर्षीय पुत्री पढ़ने के लिए गई थी,इसी दौरान आरोपी आशीष मिश्रा पुत्र देशराज मिश्रा निवासी भटमऊ थाना मवई जिला फैजाबाद हाल पता ग्राम नियामतपुर थाना दरियाबाद जिला बाराबंकी अभियोगी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के पश्चात अपनी तफ्तीश पूरी कर आरोपी आशीष मिश्र के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया। मामले का विचारण एफटीसी प्रथम की अदालत में चला। इस दौरान अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता दान बहादुर वर्मा ने अभियोजन गवाहों को परीक्षित कराया और आरोपी आशीष मिश्रा को ही घटना का जिम्मेदार ठहराया। वहीं बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपी को बेकसूर बताया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात एफटीसी जज कल्पराज सिंह ने आरोपी को बहलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के आरोप में दोषी ठहराया। जिसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उसे 10 वर्ष के कारावास एवं 40 हजार रुपये अर्थदंड  की सजा सुनाई है।

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