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जानिए कल से क्या खुलेंगे और क्या रहेगा बंद


लखनऊ। प्रदेश सरकार ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू के आदेश को संशोधित कर दिया है। नए नियम पहली जून से लागू होंगे। इसके तहत शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। सप्ताह में पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक कंटेनमेंट जोन के बाहर की दुकानें सुबह सात बजे से शाम के सात बजे तक खुलेंगी। साप्ताहिक बंदी में शनिवार व रविवार को कर्फ्यू लागू रहेगा। यह सुविधा केवल उन 55 जिलों में लागू होगी जहां कोरोना के सक्रिय मामले 600 से कम हैं। राज्य के 20 जिले जहां सक्रिय मामले 600 से अधिक हैं, वहां कोरोना कर्फ्यू में कोई छूट नहीं दी जाएगी।लखनऊ के अलावा मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फनगर, बरेली, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर व देवरिया में कोई छूट नहीं मिलेगी।शासनादेश में कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब व शॉपिंग मॉल को पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अलावा हाईवे व एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे और ठेले-खोमचे वाले को खोलने की अनुमति होगी,शासनादेश के अनुसार दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यही अनिवार्यता खरीददार के लिए भी लागू होगी। इसका उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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