अनलॉक-3 के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश
सुलतानपुर। जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती ने अवगत कराया है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-डी0एम0-1(ए) दिनांक 29 जुलाई, 2020 कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन गतिविधियों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश(अनलॉक-3) निर्गत किये गये हैं। उपरोक्त के क्रम में गृह(गोपन) अनुभाग-3 के आदेश संख्या 1903/2020/सीएक्स-3 दिनांक 30 जुलाई, 2020 को जारी निर्देशों के क्रम में निम्न निर्देश जारी किये गये हैं कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनलॉक-3 के दौरान अनुमन्य गतिविधियाँ- कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर समस्त गतिविधियाँ अनुमन्य होगीं। समस्त स्कूल कालेज शैक्षणिक/ प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि 31 अगस्त, 2020 तक बन्द रहेंगे। यद्यपि ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति पूर्व की भॉति जारी रहेगी। समस्त सिनेमा हॉल, तरण ताल (Swimming pool) मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, समागार, एसेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थल। योग-संस्थानों और व्यायाम-शालाओं (Gymnasiums) को दिनांक 05 अगस्त, 2020 से खुलने की अनुमति होगी, जिसके लिये भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा(MOHFW) द्वारा सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित करने तथा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु standard operating procedure (sop) जारी की जाएगी।समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/ शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम/अन्य सामूहिक गतिविधियाँ निषिद्ध रहेंगी। उपर्युक्त गतिविधियों को कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत फिर से आरम्भ करने हेतु तिथि सोशल डिस्टेन्सिंग को सुनिश्चित करते हुए standard operating procedure (sop) पृथक से निर्गत की जायेगी। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम राष्ट्रीय, राज्य, जिला, तहसील, नगर निगमों और पंचायतों के स्तर पर तथा 'at home" कार्यक्रम जहाँ कही आयोजित किये जायें उनमें सोशल-डिस्टेन्सिंग और अन्य व्यवस्था सम्बन्धी प्रोटोकाल जैसे मास्क/सेनेटाइजर के प्रयोग के साथ अनुमति होगी।
कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय नीति निदेशक लॉकडाउन कन्टेनमेन्ट जोन में 31 अगस्त, 2020 तक लागू रहेगा। कन्टेनमेन्ट जोन का निर्धारण संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने हेतु गृह(गोपन) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 1821/2020-सीएक्स-3 दिनांक 24 जुलाई, 2020 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जायेगा। इन कन्टेनमेन्ट जोन/क्षेत्रों को सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित/नोटीफाइड किया जायेगा और इसे केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MOHFW) भारत सरकार तथा गृह एवं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन को भी प्रेषित किया जायेगा।
कन्टेनमेन्ट जोन में केवल अति आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेन्ट जोन में परिधीय नियत्रंण रखते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो, कन्टेनमेन्ट जोन में सघन कान्टैक्ट टै्रसिंग, हाउस-टू-हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सीय गतिविधियाँ होंगी। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जायेगा। कन्टेनमेन्ट जोन से सम्बन्धित मापदण्डों का भी कड़ाई से अनुश्रवण किया जायेगा और इस सम्बन्ध में कन्टेनमेन्ट जोन से सम्बन्धित मापदण्डों का भी कड़ाई से क्रियान्वयन कराया जायेगा।कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए यथावश्यक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं। व्यक्तियों और वस्तुओं/माल आदि के राज्य के अन्दर (intra-state) और अन्तर्राज्यीय (inter-state) परिवहन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। इसमें माल/परिवहन से सम्बन्धित पड़ोसी देशों से की संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमा-पार परिवहन की अनुमति भी शामिल है। इस हेतु कोई भी पृथक से अनुमति/अनुमोदन/e-permit की आवश्यकता नहीं होगी SOP के साथ व्यक्तियों का आवागमन पैसेन्जर ट्रेन व श्रमिक ट्रेनों द्वारा आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं, विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों का आगमन, विदेशी राष्ट्रिकों को निकालने से सम्बन्धित आवागमन की अनुमति जारी रहेगी। संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील (vulnerable) व्यक्तियों की सुरक्षा 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्ण्ता (co-morbidity) अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियाँ और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो, घरों के अन्दर ही रहेंगे।आरोग्य-सेतु ऐप शुरूआती संक्रमण के खतरे को पहचानने और संक्रमण के विरूद्ध व्यक्ति एवं समुदाय को सुरक्षा प्रदान करता है। कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर समस्त कर्मचारियों/कार्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिये। जिला-प्रशासन/प्राधिकारी प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य-सेतु ऐप एवं आयुष कवच कोविड ऐप को डाउनलोड करने के लिये प्रोत्साहित करने का प्रयास करें, जिससे कि उसका स्वास्थ्य सम्बन्धी स्टेट्स ऐप पर अपडेट होता रहे। इससे खतरों के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को समय रहते चिकित्सीय सहायता प्रदान की जा सकेगी। समस्त सम्बन्धित अधिकारी उपरोक्त दिशा-निर्देशों का आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा-प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा-51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। दण्डात्मक प्राविधानों के उद्धरण में दिये गये हैं। प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 05 बजे तक कतिपय प्रतिबन्धों के साथ लागू व्यवस्था पूर्व में जारी शासनादेश संख्या 1755/2020/सीएक्स-3 दिनांक 14 जुलाई, 2020 के अनुसार जारी रहेगी तथा उपरोक्त दिशा-निर्देश अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगा।
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