बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त डीएम, विद्यालयी वाहनों की नियमित जांच के निर्देश
सुल्तानपुर उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ द्वारा Public Interest Litigation (PIL) No. 3436 of 2020 में दिनांक 15 सितम्बर 2026 को (गोमती रिवर बैंक रेजिडेंटस बना उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) मे आदेश पारित करते हुये विद्यालयी वाहनों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं। उक्त दिशा निर्देशो को लागू कराने हेतु आज जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में जिला विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में संचालित समस्त स्कूली वाहनों की निरन्तर जांच की कार्यवाही किये जाने हेतु सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया तथा बैठक में उपस्थित जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, स्कूल के प्रबन्धको/प्रधाचार्यो को भी स्कूल में संचालित समस्त वाहनों के समस्त प्रपत्र वैध कराने के उपरान्त ही वाहन को संचालित करने हेतु निर्देशित किया । जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया सभी विद्यालयों में ‘विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति‘ का गठन, अनिवार्य रूप से कराया जाय। समिति का यह दायित्व होगा कि विद्यालय में संचालित सभी वाहनों के प्रपत्र वैध हो, सभी चालको परिचालको का चरित्र सत्यापन/ड्राइविंग लाइसेन्स के सत्यापन की कार्यवाही अनिवार्य रूप से किया जाय तथा सभी चालकों का स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण वर्ष में 02 कराना विद्यालय प्रबन्धन की होगी।जिलाधिकारी ने स्कूल स्तर पर होने वाली जिला विद्यालय परिवहन यान समिति की बैठक वर्ष में 04 कराने हेतु एवं बैठक की निरन्तर निगरानी करने हेतु जिला बेसिक शिक्षाधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया साथ ही परिवहन विभाग को निर्देशित किया कि यदि बिना वैध प्रपत्र के कोई भी स्कूली वाहन मार्ग पर संचालित पायी जाती है तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु आदेश दिया। बैठक के अन्त में जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी को निर्देश दिये गये कि सभी अपने दायित्वों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें। बैठक में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन्), बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, स्कूल के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी/विद्यालय प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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