सुल्तानपुर गणेश विसर्जन में तेज आवाज में डीजे बजाने पर 12 के खिलाफ FIR
सुल्तानपुर जिले में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान निर्धारित मानकों की अनदेखी कर तेज आवाज में डीजे और साउंड सिस्टम बजाने के मामले में कोतवाली नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तेज आवाज में डीजे बजाने के आरोप में 12 डीजे संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कार्रवाई के बाद डीजे संचालकों में हड़कंप मच गया।पुलिस के मुताबिक, 26 सितंबर को गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान शाहगंज घंटाघर से बस स्टैंड क्षेत्र तक कई डीजे संचालकों द्वारा निर्धारित मानकों की अनदेखी करते हुए तेज आवाज में साउंड सिस्टम और ट्विटर हॉर्न बजाए जा रहे थे। तेज ध्वनि के कारण राहगीरों, दुकानदारों और मरीजों को परेशानी होने की शिकायतें सामने आई थीं।
शिकायत मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और डीजे संचालकों को ध्वनि की तीव्रता कम करने के निर्देश दिए। आरोप है कि पुलिस के निर्देश के बावजूद कई डीजे संचालकों ने तेज आवाज में डीजे बजाना जारी रखा। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई।मामले में पुलिस ने लहरी गुरु डीजे गौरीगंज, पंकज डीजे बस्ती, वर्मा इवेंट डीजे, हीरो म्यूजिक किंग डीजे, राजकोट इवेंट डीजे, सुभाष स्पीकर डीजे रायबरेली, विष्णु डीजे सैदपुर करेली, देव डीजे अयोध्या, हरिओम डीजे उसरा बाजार, बाबा साउंड धुसौली और आदर्श नाइट किंग लालगंज समेत अन्य डीजे संचालकों को आरोपी बनाया है।पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223(बी), 292 और 293, ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 की धारा 6(1) तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।मामले की विवेचना उपनिरीक्षक बाबूलाल कुमार को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
शिकायत मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और डीजे संचालकों को ध्वनि की तीव्रता कम करने के निर्देश दिए। आरोप है कि पुलिस के निर्देश के बावजूद कई डीजे संचालकों ने तेज आवाज में डीजे बजाना जारी रखा। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई।मामले में पुलिस ने लहरी गुरु डीजे गौरीगंज, पंकज डीजे बस्ती, वर्मा इवेंट डीजे, हीरो म्यूजिक किंग डीजे, राजकोट इवेंट डीजे, सुभाष स्पीकर डीजे रायबरेली, विष्णु डीजे सैदपुर करेली, देव डीजे अयोध्या, हरिओम डीजे उसरा बाजार, बाबा साउंड धुसौली और आदर्श नाइट किंग लालगंज समेत अन्य डीजे संचालकों को आरोपी बनाया है।पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223(बी), 292 और 293, ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 की धारा 6(1) तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।मामले की विवेचना उपनिरीक्षक बाबूलाल कुमार को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


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