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HSRP के बिना अब नहीं बनेगा प्रदूषण प्रमाणपत्र, 15 अप्रैल से सख्ती शुरू


लखनऊ प्रदेश में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। 15 अप्रैल से ऐसे वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) जारी नहीं किया जाएगा।जिनमें HSRP नहीं लगी होगी। इसके लिए विभाग ने तकनीकी व्यवस्था लागू कर दी है।अपर परिवहन आयुक्त  के अनुसार, प्रदूषण जांच पोर्टल को National Informatics Centre (एनआईसी) के माध्यम से अपडेट किया गया है। अब पोर्टल तभी PUC प्रमाणपत्र जारी करेगा जब वाहन में HSRP लगी होगी।नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिना PUC के वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये और HSRP न होने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस तरह दोनों नियमों के उल्लंघन पर कुल 15 हजार रुपये तक का चालान किया जा सकता है। महानगरों में यातायात विभाग, परिवहन विभाग और पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे, जबकि अन्य जिलों में परिवहन और पुलिस विभाग अभियान चलाएंगे।प्रदेश में 1 अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत सभी वाहनों में एचएसआरपी अनिवार्य रूप से लगाई जा रही है। इससे पहले पंजीकृत तीन करोड़ से अधिक वाहनों में भी इसे अनिवार्य किया गया था। लेकिन अब तक करीब दो करोड़ वाहनों में यह प्लेट नहीं लग सकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से दोपहिया वाहनों में एचएसआरपी की स्थिति कमजोर है।विभाग ने वाहन स्वामियों से जल्द से जल्द एचएसआरपी लगवाने की अपील की है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।जहां वाहन स्वामी अपनी सुविधा के अनुसार समय तय कर प्लेट लगवा सकते हैं। दोपहिया वाहनों के लिए लगभग 400 रुपये और चारपहिया वाहनों के लिए करीब 1100 रुपये तक शुल्क निर्धारित किया गया है।परिवहन विभाग का कहना है कि नियमों के पालन में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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