सुल्तानपुर डीएम के आदेश पर पेशेवर अपराधी 6 माह के लिए जिला बदर
सुल्तानपुर जिले में अपराध नियंत्रण की दिशा में प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए आदतन एवं पेशेवर अपराधी के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी कुमार हर्ष एवं पुलिस अधीक्षक चारू निगम के निर्देशन में की गई।पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना धम्मौर पुलिस ने एक जिला बदर अभियुक्त के विरुद्ध सख्त कदम उठाया।थानाध्यक्ष रजत पाण्डेय ने पुलिस टीम के साथ ग्राम रसूलपुर लौहर दक्षिण पहुंचकर ढोल-नगाड़े व लाउडहेलर के माध्यम से मुनादी कर अभियुक्त के जिला बदर किए जाने की सार्वजनिक घोषणा की। इस दौरान ग्रामीणों को अवगत कराया गया कि यदि उक्त अपराधी जिला बदर अवधि में जनपद की सीमा में कहीं दिखाई दे तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। साथ ही चेतावनी दी गई कि आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त आदेश के अनुपालन में अपराधी अफजल खान पुत्र गुलाम मोहम्मद उर्फ बब्बू निवासी ग्राम रसूलपुर लौहर दक्षिण थाना धम्मौर के विरुद्ध दिनांक 01 मार्च 2026 से आगामी छह माह की अवधि के लिए जनपद की सीमा से बाहर किए जाने का आदेश प्रभावी किया गया है।पुलिस टीम द्वारा मौके पर अभियुक्त के परिजनों एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में आदेश पढ़कर सुनाया गया तथा डुगडुगी पिटवाकर पूरे गांव में इसकी सूचना प्रसारित की गई।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।
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