शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ FIR
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के मामले में पोक्सो कोर्ट के आदेश के बाद झूंसी थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धारा 5/6 समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा किया है। बताया जा रहा है कि स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने 2 कथित नाबालिग पीड़ितों की ओर से यौन शोषण के आरोप लगाते हुए झूंसी थाने में तहरीर दी थी।आरोप है कि तहरीर देने के बावजूद FIR दर्ज नहीं की गई।इस पर 28 जनवरी को आवेदक की ओर से धारा 173 (4) के तहत जिला न्यायालय में अर्जी दाखिल की गई।मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे रेप एंड पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने 21 फरवरी को अर्जी स्वीकार करते हुए FIR दर्ज करने का आदेश दिया।एडीजे पोक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया के निर्देश के बाद झूंसी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।प्रयागराज के झूंसी थाने में में दर्ज हुई FIR के मुताबिक इसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अलावा उनके शिष्य मुकदानंद ब्रह्मचारी और 2, 3 अज्ञात भी हैं। बता दें कि शिकायतकर्ता शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी के अनुसार माघ मेले के दौरान एक नाबालिग और एक बालिग बच्चा उनके पास आया था। जिसने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर कुकर्म का गंभीर आरोप लगाया था।

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