सुल्तानपुर डीएम के निर्देश पर रेस्टोरेंट एवं मिठाइयों की दुकानों पर एसडीएम व खाद्य सुरक्षा अधिकारी की संयुक्त जांच टीम द्वारा की गई छापेमारी
सुल्तानपुर जिलाधिकारी कुमार हर्ष द्वारा दिये गये सख्त निर्देश के क्रम में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य/पेय पदार्थ उपलब्ध करने के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरूद्ध जनपद के सभी तहसीलों में मिल्क एवं डेयरी उत्पाद रेस्टोरेंट एवं मिठाइयों की दुकानों पर सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी की संयुक्त जांच टीम द्वारा विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया।
तहसील सदर के अंतर्गत कुल 03 दुकानों- आजाद मिल्क प्यारेपट्टी रोड, रॉयलिस्टोे फूड प्रोडक्ट प्रा0लि0 पयागीपुर, वर्धन एग्रो एण्ड लाइफ स्टाक पैगापुर, सुलतानपुर से कुल 05 नमूने- घी, दूध, पनीर, छेना, स्वीट्स, मिल्क केक के एकत्रित कर परीक्षण हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया। तहसील लम्भुआ के अन्तर्गत कुल 03- दुकानों- राज लक्ष्मी स्वीट्स, आजीविका स्वीट्स, आराधना स्वीट्स लम्भुआ बाजार से कुल 05 नमूने- पनीर, छेना मिठाई, बर्फी, मिल्क केक के एकत्रित कर परीक्षण हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया।
तहसील बल्दीराय अन्तर्गत कुल 03 दुकानों राशि स्वीट्स हाउस देहली बाजार, संतोष कुमार हलियापुर, सामर्थ दूध डेयरी इसौली रोड पारा बाजार से कुल 04 नमूने- गुलाब जामुन, नारियल लड्डू, दूध, गुलाब जामुन के एकत्रित कर परीक्षण हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया।कादीपुर तहसील अंतर्गत कुल 04 दुकानों- एम.के. बेकर्स, कादीपुर, क्षत्रिय स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेंट, बंगाली स्वीट्स, मधुर स्वीट्स हाउस कादीपुर से कुल-04 नमूने- पनीर, छेना स्वीट्स, खोया के एकत्रित कर परीक्षण हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम व खाद्य सुरक्षा अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा क्षत्रिय स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेन्ट से 30 किलो ग्राम छेना, 10 किलो ग्राम लड्डू तथा 05 किलोग्राम बर्फी को नष्ट कराया गया। जयसिंहपुर तहसील अन्तर्गत कुल 02 दुकानों- तुलसीराम स्वीट्स बगिया चौराहा एवं सिमरन स्वीट्स सेमरी चौराहा बाजार से कुल 03 नमूने -मिल्क केक, छेना मिठाई व पनीर के एकत्रित कर परीक्षण हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया। इस प्रकार कुल एकत्रित किये गये नमूनों को परीक्षण हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम व विनियम-2011 के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।



कोई टिप्पणी नहीं