शराब के हैं शौकीन तो हो जाएं सतर्क
गौतमबुद्ध नगर जिले में अब कम उम्र के युवाओं को शराब परोसने पर अब कड़ी सख्ती बरती जाएगी।आबकारी विभाग ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि 21 वर्ष से कम उम्र के किसी भी युवक या किशोर को पब बार या होटल में शराब नहीं दी जाएगी। नियम तोड़ने वालों पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है।जिला आबकारी अधिकारी ने जानकारी दी कि जिले में फिलहाल 155 स्थायी बार लाइसेंस धारक हैं।सभी संचालकों और प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर उम्र का विशेष ध्यान रखें।यदि 21 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति शराब पीता या परोसी जाती हुई पाया गया। तो संबंधित बार मालिक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।दरअसल हाल के दिनों में जिले में पब और बार में देर रात कम उम्र के युवाओं के शराब पीने और हुड़दंग करने की शिकायतें लगातार सामने आई हैं। कई मौकों पर जन्मदिन पार्टियों, मैरिज एनिवर्सरी और अन्य पारिवारिक आयोजनों में नाबालिग और 21 साल से कम उम्र के युवाओं को शराब परोसे जाने की घटनाएं भी पाई गईं। इससे न केवल कानूनी उल्लंघन हो रहा है बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है।आबकारी विभाग ने कहा है कि पब और बार में आने वाले ऐसे किशोर या परिवार के साथ आए युवा को किसी भी हालत में शराब नहीं दी जाएगी। यदि ऐसा पाया गया तो न केवल आर्थिक दंड लगाया जाएगा बल्कि संचालक का लाइसेंस निरस्त कर बार को बंद करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।यह कदम जिले में बढ़ते युवाओं के शराब सेवन और उसके कारण होने वाली अव्यवस्थाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।विभाग का मानना है कि शराब की उपलब्धता पर शुरुआती आयु में अंकुश लगाना युवाओं के स्वास्थ्य और समाज की सुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक है।
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