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शराब की दुकान खोलना हुआ आसान, आम आदमी भी कर सकता है आवेदन


लखनऊ नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश की 27,308 शराब व भांग की दुकानों की ई-लाटरी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संदर्भ में आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह ने बताया कि ई-लाटरी के लिए पंजीकरण व आवेदन शुरू हो गए हैं। आबकारी विभाग के आनलाइन पोर्टल https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर पंजीकरण व आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 21 वर्ष से अधिक आयु के लोग आवेदन के पात्र होंगे। ई-लाटरी छह मार्च को खोली जाएगी। चयनित अनुज्ञापियों को वर्ष 2026-27 में नवीनीकरण का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। सोमवार तक कुल 903 आवेदन किए गए हैं तथा 4.49 करोड़ रुपये की फीस प्राप्त हुई है। नई आबकारी नीति में सरकार ने 60,000 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही प्रदेश में पहली बार अंग्रेजी शराब, बीयर व वाइन की कंपोजिट दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।गौरतलब है कि बीती 5 फरवरी को कैबिनेट से नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल चुकी है। इसके तहत, राज्य में छह वर्ष बाद अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में शराब की दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी के माध्यम से किया जाएगा। इससे ई-लाटरी से आवेदन करने वाले व्यापारियों की संख्या बढ़ेगी और इससे सरकार को भारी-भरकम धनराशि हासिल होने का अनुमान है। लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। देशी शराब की दुकान के लिए पांच श्रेणियों में आवेदन की फीस 40,000 से 65,000 रुपये, कम्पोजिट दुकानों के आवेदन के लिए 55,000 से 90,000 रुपये, मॉडल शॉप के लिए 60,000 से 1,00,000 रुपये व भांग की दुकानों के लिए सभी श्रेणियों में 25,000 रुपये फीस निर्धारित की गई है।

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