ब्रेकिंग न्यूज

गैंगस्टर एक्ट के शातिर अपराधी की संपत्ति हुई कुर्क


सुलतानपुर थाना कोतवाली नगर  क्षेत्र के गैंगेस्टर अपराधी सूरज यादव पुत्र अरविन्द यादव निवासी ढकवा थाना कोतवाली नगर जनपद सुलतानपुर के विरुद्ध उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत धारा 14(1) की कार्यवाही की । अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की समीक्षा की जाती है। जिसके क्रम में पुलिस उपमहानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र, अयोध्या  के दिशा निर्देशन में, जिला मजिस्ट्रेट सुलतानपुर के आदेश के क्रम में तथा पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर के निर्देशानुसार जनपद  पुलिस द्वारा गैगस्टर एक्ट शातिर अपराधी  सूरज यादव पुत्र अरविन्द यादव निवासी ढकवा थाना कोतवाली नगर द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति 02 स्वराज ट्रैक्टर व हीरो होन्डा मोटर साइकिल कीमती करीब ₹ 12,15000 को उप जिला मजिस्ट्रेट सदर व क्षेत्राधिकारी कादीपुर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर पुलिस बल की मौजूदगी जब्त किया गया तथा मुनादी कराकर आदेश का प्रभावी पालन किया  । गांव वालों से अपील की गई कि अपराध से दूर रहे तथा अवैध तरीके से संपत्ति को अर्जित ना करें । उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्त आपराधिक कृत्यों में कई वर्षों से संलिप्त रहा है तथा लगातार आपराधिक कृत्यों में अपने गैंग के सदस्यों के साथ सक्रिय है। इसके विरूद्ध कई गम्भीर अपराध जनपद सुलतानपुर में पंजीकृत है।

कोई टिप्पणी नहीं