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अब कृषि कार्य के लिए ही पंजीकृत होंगी ट्रॉलियां


 लखनऊ  उत्तर प्रदेश में अब ट्रॉलियों का पंजीकरण सिर्फ कृषि कार्य के लिए ही होगा। व्यावसायिक श्रेणी में यह पंजीकृत नहीं होंगी। ट्रॉलियों का इंश्योरेंस कराना होगा और निर्माता को IIT जैसे तकनीकी संस्थान से डबल एक्सेल यानी 4 पहियों की ट्रॉली की डिजाइन की अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही वह 4 पहियों की ट्रॉली बना सकेगा। 2 पहियों की ट्रॉली न बनेगी और न ही पंजीकृत की जाएंगी। इन प्रमुख बिंदुओं को प्रदेश में ट्रैक्टर-ट्रॉली से होने वाले हादसों पर रोक लगाने के लिए गठित 5 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। शासन से रिपोर्ट पर मुहर लगते ही इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।दरअसल, पिछले दिनों लखनऊ के इटौंजा क्षेत्र, कानपुर और लखीमपुर में हुए हादसों में काफी लोगों की जान गई थी। इनमें 2 पहिया ट्रॉली शामिल थी। ऐसे हादसों पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक समिति गठित की गई थी।  यह समिति कई बिंदुओं पर मंथन करने के साथ ही पंजाब की नियमावली का भी अवलोकन कर रही है। अपर परिवहन आयुक्त(प्रवर्तन)ने बताया कि रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक हो चुकी है। रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। इस पर मुहर लगते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। 

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