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खेत के चारों तरफ कंटीले तार लगाने पर हो सकती है जेल


लखनऊ यदि खेत के चारों तरफ आपने कंटीले तार लगाए तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। कहा है किसान इसके विकल्प के तौर पर रस्सी का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन कंटीले तारों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
सरकार ने खेतों के चारों तरफ नुकीले तार, कांटेदार तार और ब्लेड वाली तार लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई किसान अपने खेतों में ऐसा करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव डा रजनीश दुबे ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को इसके लिए पत्र जारी किया है। कहा कि इस आदेश का सख्ती से पालन करें।कहा गया है कि किसान खेतों में आवारा पशुओं को घुसने से रोकने के लिए साधारण रस्सी का इस्तेमाल करें। अगर कोई किसान खेत में ब्लेड या कटीले तारों को लगाता है तो उसके खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, 17 जुलाई 2017 को उप्र गो सेवा आयोग की बैठक में ऐसे तारों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। कहा गया था कि ऐसे तारों की चपेट में आकर गोवंश घायल हो जाते हैं। आयोग की संस्तुतियों के आधार पर सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे पूर्व भी 16 मार्च 2018 एवं 13 जुलाई 2021 को भी इस बाबत निर्देश दिए गए थे। अब कहा गया है कि सख्ती से इस पर अमल करें। 

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