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गूंगी व बहरी युवती को हबस का शिकार बनाने के दोषी को 14 साल की जेल


सुलतानपुर गूंगी-बहरी युवती को हबस का शिकार बनाने के मामले में आरोपी महेश को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की अदालत ने दोषी करार दिया है। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश अभिषेक सिन्हा ने दोषी को 14 वर्ष के कारावास एवं 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मालूम हो कि अमेठी जिले की रहने वाली गूंगी-बहरी युवती के भाई ने अमेठी थाने में इसी थाना क्षेत्र स्थित भेटुआ गांव के रहने वाले आरोपी महेश व उसकी माँ सुमित्रा के खिलाफ 11 फरवरी 2016 की घटना बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक घटना के दिन उसकी गूंगी-बहरी बहन घास छीलने गई थी,तभी महेश ने सांप निकलने का बहाना बताकर उसे खुरपी देने का इशारा किया। खुरपी देने पीड़िता आई तो महेश ने उसे बहाने से कमरे में बुला लिया और उसे कमरे में बन्द कर दिया। महेश ने पीड़िता के हाथ-पैर बांधकर जबरन दुष्कर्म किया। आस-पास मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी मिलने पर दरवाजा खुलवाने का बहुत प्रयास किया लेकिन महेश ने दरवाजा नही खोला, भीड़ ने किसी तरीके से दरवाजा खोला तो अंदर पीड़िता के हाथ-पैर बंधे मिले। आरोप के मुताबिक पकड़े जाने के बाद महेश व मौके पर पहुँची उसकी मां ने धमकी दी कि उनका कोई कुछ नहीं कर पायेगा। इस मामले में पीड़िता के भाई की तहरीर पर मां-बेटे के खिलाफ अमेठी कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ और दोनों के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल हुआ। मामले का विचारण एफटीसी द्वितीय की अदालत में चला। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता संजय सिंह ने अपने साक्ष्यों व तर्को को प्रस्तुत कर आरोपियो को दोषी ठहराकर कड़ी सजा से दण्डित किये जाने की मांग की। वहीं बचाव पक्ष ने अपने तर्को को प्रस्तुत कर आरोपियों को निर्दोष साबित करने का भरसक प्रयास किया। एफटीसी जज अभिषेक सिन्हा की अदालत ने उभय पक्षो को सुनने के पश्चात मामले में आरोपी बनी महेश की मां को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया है,वहीं आरोपी महेश को दोषी ठहराते हुए 14 वर्ष के कारावास एवं 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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