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उ0प्र0 सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान हेतु निम्न योजनाएं हैं संचालित


सुलतानपुर जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास)/जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 सुलतानपुर सुषमा वर्मा ने बताया कि उ0प्र0 सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान हेतु उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 सुलतानपुर द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों/परिवार जिनकी ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 46080.00 रूपये एवं नगरीय क्षेत्र में वार्षिक आय 56460.00 रूपये से कम है, उन्हें आत्म निर्भर बनाने हेतु योजनायें संचालित है। सभी योजनाओं में आधार कार्ड, पहचान पत्र, 02 फोटो तथा तहसील स्तर से जारी किया गया आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि संलग्न करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार/स्वतःरोजगार योजनाः योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को उद्योग/व्यवसाय संचालित करने हेतु राष्ट्रीकृत बैंको के माध्यम से रूपये 15 लाख तक की परियोजनायें बैंको के माध्यम से वित्त पोषित की जाती हैं जिसमें रूपये 10000/-(दस हजार) अनुदान के रूप में दिया जाता है। नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजनान्तर्गत शहरी क्षेत्र में निवासरत ऐसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति जिनके पास 13.30 वर्गमीटर व्यवसायिक स्थल पर भूमि उपलब्ध है, उन्हें दुकान निर्माण हेतु 02 किस्तों में रूपया (58500 एवं 19500) कुल 78000/-( कुल अठ्हत्तर हजार रूपया) वित्त पोषित कर दुकान निर्माण हेतु दिया जाता है जिसमें रूपया 10000/- अनुदान एवं रूपया 68000/- ब्याज मुक्त होता है जिसकी अदायगी 120 मासिक किस्तों में करनी होती है। स्वयं की भूमि ( जमीन का नजरी नक्शा) आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होता है। लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना के तहत अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जो लाण्ड्री कार्य करने की इच्छा रखते हैं, उनको इस योजना के अन्तर्गत रू0 216000/-(रू0 दो लाख सोलह हजार) एवं रू0 100000/-(एक लाख) देय है जिसमें रू0 10000/- अनुदान एवं अवशेष धनराशि बिना ब्याज की दी जाती है जिसकी अदायगी 60 समान मासिक किस्तो में देय होती है, उक्त योजना में एक गारन्टर की गारन्टी ली जाती है।  उन्होंने बताया कि टेलरिंग शॉप योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के बेरोजगार बी0पी0एल0 श्रेणी के युवक/युवतियों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु टेलरिंग शॉप योजना संचालित की जा रही है जिसकी परियोजना लागत रू0 20000/-(बीस हजार) है, उक्त योजना के अन्तर्गत रू0 10000/-(दस हजार) अनुदान एवं रू0 10000/-(दस हजार) बिना ब्याज के दी जाती है जिसकी अदायगी 36 समान मासिक किश्तों में की जाती है।अतः उक्त समस्त अनुसूचित जाति के आवेदक जो सम्बन्धित योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति अपने विकास खण्ड में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी(स0क0) अथवा खण्ड विकास अधिकारी से सम्पर्क कर आवेदन कर सकते हैं एवं नगरीय क्षेत्र के व्यक्ति जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास)/ जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 सुलतानपुर कार्यालय में सम्पर्क कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने तिथि 15 मई, 2022 निर्धारित की गयी है। अधिक जानकारी हेतु किसी कार्य दिवस में कार्यालय में या मो0नं0 8299208820/7311159879  पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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