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बाल विवाह एवं बाल श्रम के उन्मूलन हेतु आपरेशन मुक्ति अभियान का किया संचालन


सुलतानपुर बाल विवाह एवं बाल श्रम एक अभिशाप है। जनपद  में मिशन शक्ति 4.0 के अन्तर्गत गुरूवार को मुक्ति अभियान कार्यक्रम का संचालन किया गया। आपरेशन मुक्ति के तहत बाल विवाह तथा बाल श्रम के विरूद्ध जन जागरूकता की गयी, जिसमें जिला प्रोबेशन अधिकारी बी.पी. वर्मा द्वारा बताया गया कि बाल विवाह हमारे समाज व बच्चों के भविष्य के लिये एक अभिशाप है, यह हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कुरीति है।   उन्होंने बताया कि बाल विवाह को जन जागरूकता के माध्यम से ही रोका जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी बालक/बालिका का जबरन बाल-विवाह कराने की कोशिश की जाती है, तो उसे 01 लाख रूपये जुर्माना या 02 वर्ष की कारावास की सजा हो सकती है, जिसमें वर पक्ष, वधु पक्ष, रिश्तेदार, हलवाई आदि जो भी बाल विवाह में शामिल हो वो दोषी हो सकता है।

बाल विवाह की जानकारी होने पर जन सामान्य 1098 टोल-फ्री नम्बर पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।  सहायक श्रमायुक्त नासिर खॉ द्वारा बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बालक व बालिका से बाल श्रम करवाया जायेगा, तो बाल श्रम को रोकने के लिये बने कानूनों और प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। बाल श्रम को रोकने के लिये विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों, चौपालों एवं गोष्टियों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उक्त अतिरिक्त बाल श्रम को रोकने हेतु महिला कल्याण विभाग एवं श्रम विभाग की संयुक्त टीम द्वारा आपरेशन शक्ति के अन्तर्गत रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें  संरक्षण अधिकारी रूपाली सिंह, महिला कल्याण अधिकारी रेखा गुप्ता, केन्द्र प्रशासक सीता सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय, श्रम प्रवर्तन अधिकारी अनुराग त्रिपाठी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी प्रकाश सिंह, जिला समन्वयक संतोष पाल आदि उपस्थित रहे। 

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