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जेल पहुँच सचिव ने परखी जेल मैनुअल की सच्चाई


बन्दियों को किया जागरूक,14 मई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत

सुलतानपुर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा न्यायाधीश सुल्तानपुर के आदेशानुसार शशि कुमार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुल्तानपुर द्वारा आज जिला कारागार सुल्तानपुर का साप्ताहिक भ्रमण/निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय जिला कारागार सुल्तानपुर में जेल अधीक्षक उमेश सिंह तथा जिला कारागार सुल्तानपुर के अन्य कर्मचारी एवं अधिकारी उपस्थित थे। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कारागार में स्थित महिला बैरक, जेल चिकित्सालय, पाकशाला, गौशाला तथा अन्य समस्त बैरक का भ्रमण किया गया बंदियों की समस्याओं को सुनकर कारागार अधीक्षक को बंदियों की समस्याओं के निस्तारण का समुचित निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त जिला कारागार में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया बंदियों के जेल अपील के क्या अधिकार है, सूचना का अधिकार 2005 तथा बंदियों के क्या विधिक अधिकार है इसकी जानकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेशानुसार 14 मई 2022 को जनपद मुख्यालय एवं समस्त तहसील मुख्यालयों पर प्रातः 10:00 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, लोक अदालत में नियत एवं निस्तारित किए जाने वाले मामले निम्न प्रकार हैं-समस्त प्रकार के सिविल प्रकृति के वाद, शमनीय प्रकृति के अपराधिक मामले, छोटे अपराधिक मामले, एमबी एक्ट के चालान, एमबी एक्ट के ई चालान, धारा 138 एन आई एक्ट के मामले, मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति के मामले, वैवाहिक विवाद, बैंक वसूली के मामले, समस्त जन सामान्य से यह अपील है कि वह राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों को अधिक से अधिक संख्या में लगाकर निस्तारण करा कर राष्ट्रीय लोक अदालत से लाभ प्राप्त कर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने का प्रयास करें।

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