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रेप के झूठे केस में फंसाने वाली महिला पर हाईकोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना


लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में शादी से पहले पति के खिलाफ बलात्कार के ‘झूठे’ आरोपों पर एफआईआर दर्ज कराने वाली महिला पर 10 हज़ार रूपये का हर्जाना लगाया है।महिला ने बाद में आरोपी से ही शादी कर ली थी। कोर्ट ने आरोपी पति के खिलाफ दर्ज झूठी एफआईआर भी रद्द कर दी है।यह आदेश जस्टिस अंजनी कुमार मिश्र और जस्टिस दीपक वर्मा की खंडपीठ ने सलमान उर्फ मोहम्मद सलमान की याचिका पर दिया
।हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था पहले से ही केसों के अधिक बोझ से जूझ रही है। कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग स्थिति को और अधिक जटिल करने वाला है जो अदालत और जांच एजेंसियों का कीमती समय बर्बाद कर रहा है। यदि जांच एजेंसी और अदालत दोनों को झूठे मामलों से निपटने में समय लगायेगी तो वास्तविक मामलों का निपटारा नहीं हो सकेगा। याची पर  आरोप लगाया गया कि उसने शादी का वायदा कर शिकायतकर्ता  के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए।फिर शादी करने से इनकार कर दिया। उसके साथ दुराचार किया गया है।हालांकि बाद में दोनों ने  शादी कर ली और  समझौता कर लिया।

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