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बिना परमिशन अखबार में विज्ञापन दिया तो दर्ज होगा केस

 


 लखनऊ चुनाव के दौरान केवल पार्टी के प्रचार और नेताओं की रैलियों पर ही चुनाव आयोग नजर नहीं रख रहा है। अखबार और इलेक्ट्रानिक मीडिया में चुनाव संबंधित क्या छप रहा है और क्या दिखाया जा रहा है इससे संबंधित एक एक बारीकियों पर ध्यान दिया जा रहा है।वाराणसी के विकास भवन के प्रथम तल पर इसके लिए मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का ऑफिस खोलकर यहीं से निगरानी रखी जा रही है। यहां पर बनारस से प्रकाशित होने वाले और यहां आने वाले सभी अखबार को मंगवाकर उसमें हर रोज देखा जा रहा है। इसमें छपे विज्ञापन को निर्वाचन कार्यालय पर भेजकर यह देखा जाता है कि क्या इससे संबंधित आदेश लिया गया है? यदि लिया गया है तो ठीक नहीं तो संबंधित नेता के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।सात चरणों में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में वाराणसी अंतिम यानी सातवें चरण में है। अंतिम चरण में चुनाव होने के बाद भी चुनाव आयोग और जिला प्रशासन वाराणसी को लेकर गंभीर है। ऐसा इस लिए भी है क्योंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। वाराणसी जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि चुनाव के दौरान पाई-पाई का हिसाब प्रत्याशियों का रखा जाएगा। इसके लिए टीमें बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि अखबारों और इलेक्ट्रानिक मीडिया पर पेड न्यूज और विज्ञापन की निगरानी के लिए विकास भवन के प्रथम तल पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का ऑफिस खोला गया है। यहां से नजर रखी जा रही है। अखबार में विज्ञापन छपने के बाद उसकी जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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