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जिला उद्यान अधिकारी महोबा घूस लेने के आरोप में निलंबित


लखनऊ जिला उद्यान अधिकारी महोबा श्याम सिंह को घूस लेने के आरोप में तात्कालिक प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा-7 के अंतर्गत थाना कोतवाली जनपद महोबा में एफआईआर भी दर्ज करा दी गयी है।इस संबंध में अपर मुख्य सचिव उद्यान  मनोज सिंह ने आज  19 अगस्त को आदेश जारी कर दिया  है। जारी आदेश में कहा गया है कि जे0एस0आई0 की विजिलेंस टीम द्वारा जिला उद्यान अधिकारी श्याम सिंह को  दीपू सिंह, पुत्र  गुलाब सिंह से रु0 50,000 की घूस प्राप्त करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है।  श्याम सिंह का यह कृत्य सरकार के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति एवं उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के प्रावधानों के विपरीत है।जारी आदेश के अनुसार निलंबन की अवधि में  श्याम सिंह पुलिस की गिरफ्त से मुक्त होने के पश्चात उद्यान निदेशालय से सम्बद्ध रहेंगे। उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान तभी देय होगा जब वह इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार अथवा व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

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