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डीजे का ‘कंपटीशन’ पड़ा भारी, छह संचालकों पर सुल्तानपुर पुलिस ने दर्ज किया केस


सुल्तानपुर श्रीकृष्ण प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान निर्धारित ध्वनि मानकों और शासन-न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी कर तेज आवाज में डीजे बजाने के मामले में कोतवाली नगर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने छह डीजे संचालकों समेत कुछ अज्ञात डीजे संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद डीजे संचालकों में हड़कंप मचा है।पुलिस के अनुसार, 20 सितंबर को श्रीकृष्ण प्रतिमा विसर्जन जुलूस के मद्देनजर शाहगंज घंटाघर से बस स्टैंड तक शांति एवं कानून-व्यवस्था ड्यूटी लगाई गई थी। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर कुछ डीजे संचालक आपस में कंपटीशन करते हुए अत्यधिक तेज आवाज में डीजे बजाते मिले।मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने संबंधित डीजे संचालकों को ध्वनि मानकों के अनुरूप आवाज कम करने तथा शासन और न्यायालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए निर्देशित किया। पुलिस का कहना है कि निर्देश दिए जाने के बावजूद कुछ संचालकों ने दोबारा तेज आवाज में डीजे बजाना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस टीम ने डीजे और संबंधित वाहनों की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी भी कराई।जांच के दौरान राजन डीजे, संसार डीजे, प्रदीप डीजे, आशीष डीजे, बादल डीजे और नियाज डीजे समेत कुछ अज्ञात डीजे संचालकों द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक संख्या में साउंड और ट्वीटर हॉर्न लगाए जाने तथा अत्यधिक तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का संचालन किए जाने की पुष्टि हुई।मामले में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 499/26 दर्ज किया गया है। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए धारा 292/293/223(बी) बीएनएस, उत्तर प्रदेश ध्वनि नियंत्रण अधिनियम-2000 की धारा 6(1) तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 की धारा 15(1) के तहत अभियोग पंजीकृत किया है। पुलिस के अनुसार मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है।

पुलिस की अपील

सुलतानपुर पुलिस ने आमजन और डीजे संचालकों से अपील की है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का संचालन निर्धारित ध्वनि मानकों के अनुरूप ही किया जाए। साथ ही शासन और न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि धार्मिक आयोजनों और जुलूसों के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनी रहे।

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