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यूपी में 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में छूट


लखनऊ। कोरोना के केस उत्तर प्रदेश में बहुत कम हो गए हैं। इसी के चलते अगले सोमवार यानी 21 जून से सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में और छूट देने का फैसला किया गया है। नई गाइडलाइन में कई बदलाव किए गए हैं। अब कोरोना कर्फ्यू रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। रेस्टोरेंट 50 फीसदी क्षमता के साथ खोला जा सकेंगे। इसी तरह पार्क और स्ट्रीट फूड के संचालन की अनुमति भी दी जाएगी। इन जगहों पर पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी।बाजार खोलने के नियमों में भी 21 जून से छूट मिलेगी। अब रात 9 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश जारी किया है। देर शाम तक नई गाइडलाइन जारी कर कर दी जाएगी। इससे बाजार वालों को राहत मिलेगी।इसके अलावा रेस्टोरेंट और होटल का संचालन भी 50 लोगों के साथ हो सकेगा। अभी तक इसको खोलने को लेकर कोई छूट नहीं थी। साथ ही पार्क, स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की अनुमति भी दी जाएगी।दुकानों के साथ सब्जी मंडियां भी रात 9 बजे तक खुल सकेंगी। पर घनी आबादी की सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर खुलवाएगी।

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