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हाईकोर्ट का फैसला,2015 को बेस मानकर लागू होगा आरक्षण,27 मार्च तक फाइनल होगी आरक्षण लिस्ट


लखनऊ। पंचायती चुनाव पर आरक्षण व्यवस्था को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि वर्ष 2015 को बेस मानकर आरक्षण लागू हो। इससे पहले राज्य सरकार ने स्वयं कहा था कि वह वर्ष 2015 के आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार है। राज्य सरकार की इस पर सहमित के बाद न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने 27 मार्च तक चुनाव आयोग को सभी तैयारी और 25 मई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया है।सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने माना कि सरकार से आरक्षण प्रक्रिया लागू करने में गलती हुई है। यह तथ्य सामने आने के बाद अदालत ने पंचायत चुनाव को 25 मई तक पूरा करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही 27 मार्च तक संशोधित आरक्षण सूची जारी करने का निर्देश भी दिया है। प्रदेश सरकार इससे पहले 17 मार्च को ही आरक्षण की संशोधित सूचित जारी करने की तैयारी में थी। इससे पहले इलाहाबाद की एक डिवीजन बेंच ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 15 मई तक पूरा करने के निर्देश दिए थे।

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