बैंक का उधार है तो नहीं लड़ पाएंगे उम्मीदवार पंचायत चुनाव
लखनऊ। उत्तर प्रदेश मे पंचायत चुनाव लड़ने वालों को इस बार सहकारी बैंक व समितियों का उधार भी चुकाना होगा। क्योंकि पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिले के साथ ही उम्मीदवारों को पहली बार सहकारी बैंक या सहकारी समिति का नोड्यूज भी लगाना होगा। जिलाधिकारी ने इस बाबत एक आदेश डीपीआरओ व सभी खंड विकास अधिकारी को भेजा है। सहकारी बैंक व समिति का नोड्यूज नहीं लगाया तो चुनाव लड़ने में मुश्किल होगी। नोड्यूज न लगाने वालों का नामांकन रद्द हो सकता है। मुख्य विकास अधिकारी प्रभाष कुमार बताते हैं कि सभी ब्लाकों को पत्र जारी किया गया है कि वह नामांकन के समय उम्मीदवारों से सहकारिता का नोड्यूज लेना सुनिश्चित करें। वह बताते हैं कि चुनाव लड़ने वालों पर पंचायत कर के अलावा अन्य बकाया नहीं होनी चाहिए। इसी धारा के तहत सहकारिता का नोड्यूज भी चुनाव लड़ने वालों को लगाने के कहा गया है। नो ड्यूज नहीं लगाने पर दिक्कत होगी। नामांकन रद्द भी हो सकता है।
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