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मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य


सुलतानपुर।सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन) माला बाजपेयी ने बताया कि उ0प्र0 शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट मय थर्ड रजिस्ट्रेशन माक्र्स लगे बिना वाहनों के स्थानान्तरण, पता परिवर्तन इन्श्योरेन्स, अपडेशन, फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि कार्यों को नहीं किया जायेगा।उन्होंने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है। सभी आवेदकों को संसूचित किया है कि वाहनों से सम्बन्धित कार्य यथा-स्थानान्तरण, पता परिवहन, इन्योरेन्स, अपडेशन, फिटनेस प्रमाण पत्र आदि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट के बिना सम्पादित नहीं किया जायेगा।उन्होंने अपील की है कि वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगवाने एवं आवेदक द्वारा नम्बर प्लेट के आवेदन की रसीद प्रस्तुत के उपरान्त ही कार्यालय में उक्त कार्य हेतु आवेदन करें।


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