OBC आयोग गठन की मांग, याचिकाकर्ता ने पंचायतीराज विभाग से मांगी जनसूचना
लखनऊ हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के एक जनहित याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले समर्थित पिछड़ा वर्ग (OBC) आयोग का गठन करने की मांग के मामले में पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव कार्यालय से जनसूचना मांगी है। अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने कार्यालय के जनसूचना अधिकारी को RTI अधिनियम के तहत अर्जी देकर सूचना मांगी है कि क्या प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव - 2026 संपन्न कराने के लिए समर्थित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो चुका है। यह भी पूछा है कि हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में समर्थित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों के नाम क्या हैं। अधिवक्ता ने ये सूचनाएं संबंधित शासनादेश/ अधिसूचना सहित लिखित रूप में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।इससे पहले अधिवक्ता ने अपनी मांग का प्रत्यावेदन उप्र शासन को भेजा था। अधिवक्ता ने कहा था कि उसकी PIL पर बीती 4 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई के समय राज्य सरकार की अधिवक्ता के कथन के तहत शासन 15 दिन में OBC आयोग का गठन करना सुनिश्चित करे अन्यथा आवेदक/ याचिकाकर्ता समय पर पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए अवमानना याचिका दाखिल करेगा।याची का कहना था कि कानूनन पंचायत चुनाव से पहले OBC आयोग का गठन आवश्यक है। क्योंकि इससे सीटों के आरक्षण का मुद्दा जुड़ा है। याची का कहना था कि प्रदेश में OBC आयोग के गठन का मामला 5 माह से अधिक समय से लंबित है। ऐसे में राज्य सरकार को मामले में निर्णय लेने के निर्देश दिए जाएं। याची ने मामले के पक्षकारों राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को यह भी निर्देश देने का आग्रह किया था कि OBC आयोग का गठन पूरा करके प्रदेश में पंचायत चुनाव-2026, आगामी अप्रैल से जुलाई के बीच समय से संपन्न करा दिए जाएं

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