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यूपी के 2823 सहायक शिक्षकों की याचिका खारिज


लखनऊ। आगरा में स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय से बीएड की फर्जी डिग्री पर नौकरी पाने वाले 2823 शिक्षकों को इलाहाबाद हाइकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। शुक्रवार को डा. अम्बेडकर विश्वविद्यालय की सत्र 2004- 05 की बीएड डिग्री पर नौकरी कर रहे इन अध्यापकों को सेवा से बर्खास्त करने के प्रदेश सरकार के फैसले को इलाहाबाद हाइकोर्ट ने सही करार देते हुए सहायक अध्यापकों की विशेष याचिका खारिज कर दी। दरअसल प्रदेश सरकार ने बीएड डिग्री को फर्जी करार देते हुए करीब 2823 अध्यापकों की सेवा समाप्त कर दी थी और भुगतान किए गए वेतन की वसूली शुरू कर दी थी। इसके खिलाफ अध्यापक हाईकोर्ट चले गए थे। एकल पीठ ने सरकार के निर्णय को सही करार दिया था जिसे विशेष अपील के माध्यम से खंडपीठ में चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति एमएन भंडारी और न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की पीठ ने विशेष अपील पर सुनवाई की और शिक्षकों की अपील को खारिज करते हुए सरकार के निर्णय को सही ठहरा दिया है।

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