सोशल मीडिया पर फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शादी और 3 लाख रुपये की मांग करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
क्या है पूरा मामला?
पीड़िता ने थाना कूरेभार में तहरीर देकर बताया कि कासिम शेख पुत्र मोहम्मद याकूब, निवासी ग्राम वनस्पति, पोस्ट कहलगांव, जिला भागलपुर (बिहार), जो वर्तमान में सूरत (गुजरात) के कीम मजार क्षेत्र में रह रहा था, पिछले लगभग एक वर्ष से मोबाइल फोन पर उससे संपर्क में था।पीड़िता के अनुसार, गर्मी के मौसम में वह सुलतानपुर से रोडवेज बस द्वारा अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान कासिम का फोन आया। पीड़िता द्वारा बस से घर जाने की जानकारी देने पर आरोपी टेढुई के पास बस में चढ़ गया। आरोप है कि उसने पीड़िता के साथ कुछ फोटो और वीडियो बनाए तथा उन्हें अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लिया।इसके बाद आरोपी ने फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने तथा पीड़िता व उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देते हुए शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। साथ ही तीन लाख रुपये की मांग की। पीड़िता ने दबाव में आकर कुछ रुपये आरोपी को दे भी दिए, लेकिन इसके बावजूद आरोपी ने फोटो और वीडियो फेसबुक व इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिए। इतना ही नहीं, आरोपी के कुछ अन्य परिजनों द्वारा भी पीड़िता को धमकाने का आरोप है।
पुलिस की कार्रवाई
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी बल्दीराय के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया।थाना कूरेभार पर मुकदमा अपराध संख्या 312/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(3) व 351(3) में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान धारा 308(5) बीएनएस के तहत भी साक्ष्य पाए जाने पर धाराएं बढ़ाई गईं।पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कासिम शेख (उम्र करीब 24 वर्ष) निवासी वनस्पति थाना कहलगांव, जिला भागलपुर, बिहार को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
आगे की कार्रवाई
पुलिस के अनुसार मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है तथा सोशल मीडिया पर वायरल सामग्री से संबंधित डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है।

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