SIR में अब भरना जरूरी होगा ये फॉर्म
लखनऊ यूपी में जारी प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य है।जिसमें आवेदक का नाम व पता सही वर्तनी में नवीनतम फोटो और मोबाइल नंबर दर्ज होना चाहिए। यह जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक प्रमाण पत्र या पासपोर्ट मान्य होंगे, जबकि दस्तावेज न होने पर निर्धारित आयु वर्ग के अनुसार शपथ पत्र या स्थानीय निकाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा।वहीं निवास प्रमाण के लिए आधार, एक वर्ष पुराना बिजली-पानी-गैस बिल, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, भूमि अभिलेख, किरायानामा या विक्रय विलेख देना होगा और इनके अभाव में स्थलीय सत्यापन कराया जाएगा।प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि घोषणा पत्र में वर्ष 2003 की मतदाता सूची से स्वयं या परिजनों का विवरण भरना होगा।विवरण न मिलने पर नोटिस जारी किया जाएगा। जिसके जवाब में जन्म तिथि और जन्म स्थान से जुड़े निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। जबकि पात्र नागरिक voter.eci.gov.in पर ऑनलाइन या बीएलओ/ईआरओ के माध्यम से ऑफलाइन फार्म-6 व घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं।मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अन्तर्गत नागरिकों द्वारा भरे जाने वाले फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से भरा जायेगा। फार्म-6 में आवेदक का नाम व सही पता शुद्ध वर्तनी में, नवीनतम स्पष्ट फोटो एवं वर्तमान मोबाइल नम्बर अंकित किया जाना आवश्यक है।ऐसे मामलों में 18 से 21 आयु वर्ग के आवेदकों को अपने माता/पिता अथवा गुरू (तृतीय लिंग के संदर्भ) के हस्ताक्षर से शपथ पत्र (अनुलग्नक-27) के साथ बूथ लेवल अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी /निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा।यदि उपरोक्त में से कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है और माता/पिता भी जीवित न हों तो आवेदक ग्राम प्रधान/नगर निगम/नगर पंचायत के सदस्यों द्वारा प्रदत्त आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है। यदि आवेदक की आयु 21 वर्ष अथवा उससे अधिक है तो वह स्वयं बूथ लेवल अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आयु के संबंध में मात्र अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा।विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत जमा किये जाने वाले फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र दिया जाना भी अनिवार्य हैं। घोषणा पत्र में आवेदक को वर्ष 2003 की अंतिम मतदाता सूची में से स्वयं का अथवा अपने माता/पिता अथवा दादा/दादी या नाना/नानी में से किसी एक का विवरण विधान सभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या तथा क्रम संख्या के साथ भरकर प्रस्तुत करना होगा।सही मैपिंग की दशा में आवेदक को कोई नोटिस निर्गत नहीं होगा। घोषणा पत्र में दिया गया विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण निर्वाचक नामावली-2003 का विवरण यदि उपलब्ध नहीं है अथवा डेटा बेस से मेल नहीं खाता है तो आवेदक को नोटिस निर्गत किया जायेगा।
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