दो सिपाहियों की नौकरी खत्म, कोर्ट से सजा के बाद SP ने की कार्रवाई
बलरामपुर में नेपाल सीमा से सटे जरवा थाने में दो वर्ष पूर्व सामने आए बहुचर्चित अवैध वसूली प्रकरण में बड़ी कार्रवाई हुई है। दोषी पाए गए दो सिपाहियों को पुलिस अधीक्षक ने शनिवार की देर रात सेवा से बर्खास्त कर दिया।भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अदालत से सजा पाए आरक्षी ध्रुप चंद्र और राजू यादव पर यह कार्रवाई विभागीय परीक्षण के बाद की गई। थाना जरवा में 4 सितंबर 2023 को दर्ज मुकदमे में दोनों पुलिसकर्मियों पर एक युवक से अवैध वसूली का आरोप सिद्ध हुआ था। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम गोरखपुर की अदालत ने 21 जनवरी 2025 को दोनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। इसी आधार पर शनिवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी (दंड एवं अपील) नियमावली के तहत दोनों को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस सेवा में रहते हुए भ्रष्टाचार अत्यंत गंभीर अपराध है। जनता का विश्वास तोड़ने वाले किसी भी कर्मचारी के लिए विभाग में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने चेताया कि आगे भी भ्रष्टाचार पद के दुरुपयोग व अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर ऐसे ही कठोर कदम उठाए जाएंगे।

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