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लोमड़ी और सियार के हमले में मौत होने पर मिलेगा मुआवजा


लखनऊ यूपी सरकार ने राज्य में लोमड़ी और सियार के हमले से होने वाली मौतों को राज्य आपदा घोषित कर दिया है।इस फैसले के तहत प्रभावित परिवारों को 4 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।इसके साथ ही 11 अन्य वन्यजीवों के हमले से होने वाली मौतों के लिए भी मुआवजा की व्यवस्था की गई है।जिसमें पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे।यह घोषणा राज्य में वन्यजीव हमलों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन्यजीवों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है। लोमड़ी और सियार को श्रेणी-2 में रखा गया है। जिसके तहत इनके हमले से मरने वाले परिवारों को 4 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा।वहीं श्रेणी-1 में शामिल बाघ, शेर, तेंदुआ, भेड़िया, लकड़बग्घा, मगरमच्छ, हाथी, गैंडा और जंगली सुअर जैसे जानवरों के हमले से होने वाली मौतों पर 5 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मधुमक्खी के हमले से होने वाली मौतों को भी राज्य आपदा में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया है। जो वर्तमान में विचाराधीन है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो मधुमक्खी हमले से मरने वाले परिवारों को भी मुआवजा का लाभ मिल सकेगा। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते वन्यजीव और कीटों के हमलों से निपटने की दिशा में उठाया गया है।इस फैसले का उद्देश्य वन्यजीवों के हमले से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार वन्यजीवों के संरक्षण के साथ-साथ मानव जीवन की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने अधिकारियों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के निर्देश दिए हैं।

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