अपराध से अर्जित प्रॉपर्टी पीड़ितों को बांटेगी योगी सरकार
लखनऊ योगी आदित्यनाथ सरकार अब अपराध से जुटाई गई संपत्ति कुर्क कर पीड़ितों को बांटेगी।इसके लिए डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से SOP जारी की गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107, 107(6) के तहत कार्यवाही की SOP जारी की गई है।इस धारा के तहत कुर्क की गई संपत्ति के संबंध में आरोपी 14 दिन में कोई जवाब नहीं देता है तो कोर्ट एक पक्षीय आदेश दे सकता है।ऐसी संपत्ति, आय को नीलाम या अपराध से प्रभावित लोगों को दो महीने में बांटने का आदेश जिलाधिकारी जारी कर सकते हैं।SOP के मुताबिक कोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी ऐसी कुर्क संपत्तियों की नीलामी या पीड़ितों के बीच 2 महीने के भीतर बांट सकते हैं। अभी तक राज्य सरकार कुर्क संपत्तियों पर जरूरतमंदों के लिए आवास बना रही है।पुलिस को ऐसे मामलों में पुलिस अधीक्षक या पुलिस कमिश्नर की इजाजत लेकर अदालत में प्रार्थना पत्र देना होगा।कोर्ट आरोपी की ओर से दी गई सफाई पर विचार कर संपत्ति की कुर्की के आदेश जारी कर सकती है। यदि कोर्ट संपत्ति को अपराध से अर्जित मानते हुए BNSS की धारा 107(6) के तहत आदेश देती है तो ऐसी संपत्तियों को अपराध से प्रभावित (पीड़ितों) को बांटा जा सकता है।SOP के मुताबिक संपत्ति बांटने के लिए जिलाधिकारी को निर्देश जारी करने होंगे। कोर्ट के आदेश के 2 महीने के भीतर जिलाधिकारी संपत्तियों को बाटेंगे या नीलाम करेंगे। संपत्तियों का कोई दावेदार न होने पर सरकार इसे ज़ब्त कर लेगी।
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