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बच्ची के साथ रेप करने वाले को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 26 दिन में सुनाया फैसला


लखनऊ रामपुर जिले में 6 साल की बच्ची से रेप करने के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश रामगोपाल सिंह ने यह फैसला महज 26 दिन के अंदर सुनाया है।साथ ही दोषी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। दोषी अश्विनी हरदोई के एक गांव का रहने वाला है।बता दें कि अश्विनी पर बदायूं के एक व्यक्ति ने बिलासपुर कोतवाली में दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पूरे मामले में पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी की।अपर 
पुलिस अधीक्षक  ने बताया कि आरोपी अश्वनी जिसकी  उम्र 30-32 साल है ने बीती 7 अगस्त की दोपहर पीड़ित की 6 वर्षीय बेटी के साथ रेप किया था।घटना के अनुसार एक गांव स्थित फैक्ट्री की लेबर कॉलोनी में रहने वाले अश्विनी ने फैक्ट्री में ही रहने वाले एक अन्य कर्मचारी की 6 वर्षीय बेटी को अपने क्वार्टर में ले जाकर दरिंदगी की थी। लहुलुहान हुई बच्ची को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। 8 अगस्त 2024 को इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। नामजद अभियुक्त को उसी दिन फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार कर लिया गया था इसके बाद 19 अगस्त को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।21 अगस्त को कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। न्यायिक कार्यवाही के बाद आज शनिवार को विशेष पॉक्सो न्यायालय ने कठोर सजा व अर्थदंड की घोषणा कर दी। मात्र 26 दिनों में दुष्कर्मी को सजा दिलाकर पुलिस प्रशासन ने अपनी सशक्त त्वरित व प्रभावी कार्रवाई का परिचय दिया है।

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