प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए देना होगा एग्जाम
लखनऊ रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वाले सभी एजेंटों के लिए उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।बिना रजिस्ट्रेशन के काम नहीं कर पाएंगे। यही नहीं सभी पंजीकृत एजेंटों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।यूपी रेरा ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है।प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।बता दें कि यूपी रेरा में लगभग 7000 एजेंट पंजीकृत हैं।दरअसल रियल एस्टेट सेक्टर में एजेंटों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ज्यादातर लोग एजेंटों के माध्यम से ही निवेश करते हैं। रेरा के सामने कई ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं कि एजेंट को सही जानकारी न होने की वजह से निवेशक को परेशानी हुई है। अनुशासन से संबंधित शिकायतें भी मिलती रहती हैं। इसको देखते हुए रेरा ने एजेंटों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। पंजीकृत सभी एजेंटों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।प्रशिक्षण तथा प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनके पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।रेरा की तरफ से जारी किए दिशा निर्देशों के मुताबिक ऐसे एजेंट जो एक वर्ष की अवधि के अंदर प्रशिक्षण नहीं प्राप्त करेंगे एजेंसी निरस्त कर दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति या संस्था रेरा की तरफ से निर्दिष्ट प्रशिक्षण तथा प्रमाणन प्राप्त किए बिना एजेंट के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा। पहले से पंजीकृत एजेंटों की तरफ से यूपी रेरा की वेबसाइट पर जाकर प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन नामांकन करना होगा।
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