पंचायत सहायक जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत कर सकते हैं
लखनऊ प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सचिवालय पर संविदा पर कार्यरत पंचायत सहायक जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत कर सकते हैं। पंचायत सहायक को ग्राम पंचायत स्तर पर सूचक के तौर पर कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही ये भी निर्देश दिये गये हैं कि सी.आर.एस. पोर्टल पर सूचक द्वारा पंजीयन हेतु अग्रसारित आवेदन मानिटरिंग आई.डी. से अवलोकित किये जा सकें।इस सम्बन्ध में मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग ने शासनादेश जारी कर दिये हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी/लेखपाल/प्राइमरी स्कलू के प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी (इंचार्ज) अध्यापक को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हेतु रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। ग्राम पंचायत में होने वाली जन्म एवं मृत्यु को सी0आर0एस0 पोर्टल पर अंकित किये जाने की कार्यवाही की जाती है। उसी के आधार पर ही परिवार रजिस्टर को अद्यतन किया जाता है।उल्लेखनीय है कि पंजीकरण ग्राम स्तर पर हुए जन्म-मृत्यु के सापेक्ष शत-प्रतिशत नहीं है क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव, ग्राम पंचायत) वर्तमान में एक से अधिक पंचायतों के क्लस्टर में कार्यरत हैं जो प्रतिदिन ग्राम पंचायत में उपस्थित नहीं रह पाते हैं। वर्तमान में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सचिवालय पर ग्राम पंचायत की संविदा पर कार्यरत पंचायत सहायक यह कार्य अधिक सुचारू रूप से कर सकता है क्योंकि प्रत्येक ग्राम पंचायत में उनकी उपस्थिति है। शासनादेश में आवश्यक अधिसूचना जारी करने के लिये भी कहा गया है।
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