ब्रेकिंग न्यूज

डिलीवरी ब्वॉय-गर्ल के लिए पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी


लखनऊ से बड़ी खबर है।यहां पुलिस प्रशासन ने डिलीवरी ब्वॉय-गर्ल, किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में पुलिस ने आदेश भी जारी कर दिए।आदेश के मुताबिक, किराएदार, डिलीवरी ब्वॉय-गर्ल्स के लिए करैक्टर सर्टिफिकेट भी लेना अनिवार्य होगा।उन्हें यह सर्टिफिकेट 25 अक्टूबर लेना होगा। कैरक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन बनवाने की जिम्मेदारी सर्विस प्रोवाइडर और मकान मालिक की होगी।पुलिस ने अपने आदेश में कहा है कि बगैर सत्यापन के किराएदार मकान नहीं ले सकेगा। दूसरी ओर किराएदार या डिलीवरी कर्मचारी के अपराध करने पर पुलिस वेरिफिकेशन से आरोपी की जानकारी भी मिल जाएगी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस वेरिफिकेशन, कैरक्टर सर्टिफिकेट न होने पर मकान मालिक, सर्विस प्रोवाइडर पर जिम्मेदारी तय की जाएगी
।पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म UPCOP app और यूपी पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत होने पर लोग 9454405232 पर संपर्क कर सकते हैं। बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य की कानून व्यवस्था से खुश नहीं हैं। उन्होंने हाल ही में यूपी पुलिस को लताड़ लगाई। उन्होंने कई मसलों पर पुलिस को सतर्क रहने को कहा। इन्हीं मसलों में से एक गाड़ियों पर लिखे जातिसूचक शब्द हैं।सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गाड़ियों पर जातिसूचक शब्द लिखना और चेन स्नेचिंग की घटनाओं को पुलिस हल्के में न ले। इस तरह की छोटी-छोटी घटनाएं हीं बाद में बड़ी बन जाती हैं। इसलिए पुलिस को पेट्रोलिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि वाहनों पर जातिसूचक बोर्ड लगाकर कोई न चल सके।

कोई टिप्पणी नहीं