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एक गलती से रुक गया 31 लाख लोगों का ITR रिफंड


नई दिल्ली आयकर विभाग ने एक अप्रैल से 21 अगस्त के बीच उसने 72,215 करोड़ रुपये टैक्स रिफंड के रूप में जारी किए हैं। इनमें से 37,775 करोड़ रुपये का रिफंड कंपनियों को दिया गया है और 34,406 करोड़ रुपये व्‍यक्तिगत आयकरदाताओं के बैंक खातों में रिफंड के रूप में डाले हैं। लेकिन अब भी बहुत से लोगों को रिफंड नहीं मिला है।अब एक चौंकाने वाला तथ्‍य सामने आया है। आयकर विभाग की वेबसाइट के 23 अगस्‍त तक के आंकड़ों के अनुसार 31 लाख लाख आयकरदाताओं को रिफंड का पैसा मिलना अभी मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसा इन आयकरदाताओं द्वारा की गई एक छोटी सी गलती की वजह से हुआ है।अगर इन लोगों ने जल्‍द ही अपनी गलती को नहीं सुधारा तो इनकी ITR अमान्‍य भी हो सकती है. नतीजन उन्‍हें रिफंड नहीं मिलेगा
।इन 31 लाख आयकरदाताओं ने आयकर रिटर्न तो दाखिल कर दी है।परंतु अपनी ITR को अभी तक वेरिफाई नहीं किया है। आयकर नियमों के अनुसार सभी ITR दाखिल करने वालों को 30 दिनों के भीतर अपने रिटर्न को सत्यापित करना आवश्यक है। जब कोई टैक्सपेयर्स अपने ITR को वेरिफाई करने में विफल रहता है तो ऐसे रिटर्न को प्रोसेसिंग के लिए नहीं लिया जाता है और नतीजन टैक्स रिफंड जारी नहीं किया जा सकता है। निर्धारित समय तक ITR वेरिफाई नहीं होने पर वह अमान्‍य हो जाती है।आयकर वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार 23 अगस्त तक 6.91 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए हैं। लेकिन केवल 6.59 करोड़ आयकरदाताओं ने ही अपनी रिटर्न का वेरिफिकेशन किया गया है।आयकर विभाग ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपने आधिकारिक हैंडल से एक पोस्‍ट कर आयकरदाताओं को अपनी ITR वेरिफाई करने का आह्वान किया है। आयकर विभाग ने लिखा “प्रिय करदाताओं आज ही अपनी ई-फाइलिंग प्रक्रिया पूरी करें।फाइलिंग के 30 दिनों के भीतर अपना ITR वेरिफाई करना न भूलें। देर से वेरिफिकेशन करने पर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार लेट फीस लगाई जा सकती है। देरी न करें आज ही अपना ITR सत्यापित करे।

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