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माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद


माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज की  एमपी-एमएलए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में यह सजा सुनाई है। पुलिस रिकॉर्ड में अतीक गैंग पर 101 मुकदमे दर्ज हैं। यह पहला मामला है जिसमें अतीक दोषी ठहराया गया और उसे सजा मिली है।जज दिनेश चंद्र शुक्ल ने अतीक के अलावा खान सौलत और दिनेश पासी को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। तीनों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया है। यह रुपए उमेश के परिवार को दिए जाएंगे। वहीं अतीक के वकील दया शंकर मिश्रा ने कहा कि हम फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।अशरफ उर्फ खालिद अजीम समेत फरहान, जावेद उर्फ बज्जू, आबिद, इसरार, आशिक उर्फ मल्ली, एजाज अख्तर को बरी कर दिया है। दोपहर 3.30 बजे अतीक और अशरफ को वापस नैनी जेल ले जाया गया। जब कोर्ट में अतीक को ले जाया गया परिसर में वकीलों ने फांसी दो फांसी के नारे लगाए।

इससे पहले नैनी सेंट्रल जेल से अतीक को बंद वैन में कोर्ट लाया गया था।इस बच उमेश पाल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद की सुरक्षा देने की अपील खारिज कर दी है। अतीक ने याचिका में कहा था कि जब तक वो उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है उसे सुरक्षा दी जाए। अतीक ने कहा था कि वह उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट नहीं होना चाहता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अतीक के वकील से कहा कि अपनी शिकायत लेकर हाईकोर्ट जाइए। ADG कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि आज प्रदेश के मुख्य माफिया अतीक अहमद को पहली बार किसी मामले में सजा सुनाई है। उमेश पाल के अपहरण मामले में आज माननीय न्यायालय ने 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।आजीवन कारावास के साथ 1-1 लाख रुपए का जुर्माना तीनों अभियुक्तों पर लगाया गया है। अभियुक्तों में अतीक अहमद, खान शौकत हनीफ और दिनेश पासी शामिल हैं।

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