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पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य, वरना बंद हो जाएंगे टैक्स बेनिफिट

 


नई दिल्ली सरकार ने पैन कार्ड को आधार  से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 31 मार्च 2023 की समय सीमा तय की गई है। कुल 61 करोड़ पैन कार्ड में से करीब 48 करोड़ को अब तक आधार से जोड़ा जा चुका है और 31 मार्च तक ऐसा नहीं करने वाले लोगों को कारोबार और टैक्स संबंधी गतिविधियों में लाभ नहीं मिल पाएंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस  के चेयरपर्सन  ने रविवार को कहा कि अब भी कई करोड़ पैन को आधार से नहीं जोड़ा गया है लेकिन 31 मार्च की डेडलाइन खत्म होने तक इस काम के भी पूरा हो जाने की उम्मीद है। 31 मार्च 2023 तक आधार से नहीं जोड़े गए व्यक्तिगत पैन इस तारीख के बाद निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे।  इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि मौजूदा समय से 31 मार्च के बीच पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1000 रुपये का शुल्क देना होगा।

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