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गोली मारकर एक युवक की हत्या व दूसरे पर जानलेवा हमले के दो दोषियों को उम्र-कैद


सुलतानपुर सरेशाम एक युवक की गोली मारकर हत्या एवं दूसरे युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राजेश नारायण मणि त्रिपाठी की अदालत ने अंबेडकर नगर जिले के रहने वाले दो आरोपियों को दोषी करार दिया है, जिन्हें अदालत ने उम्र-कैद एवं कुल 65 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।मामला दोस्तपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।जहां के स्थानीय कस्बे में हुई घटना के संबंध में अभियोगी ओम प्रकाश ने 14 मई 2015 को मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक अभियोगी का नाती अमित अग्रहरि निवासी सेनपुर चौराहा थाना भीटी-अंबेडकर नगर व अंकित अग्रहरी निवासी नरहरीपुर थाना महरुआ-अंबेडकर नगर जो कि कैंटरिंग का कार्य करते थे, वह मोटरसाइकिल से कादीपुर की तरफ जा रहे थे,तभी शाम करीब साढ़े छह बजे दोस्तपुर कस्बे में अज्ञात बाइक सवारों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी,जिसमे दोनों युवक गम्भीर रूप से घायल हो गये। इस घटना में घायल अमित अग्रहरि को इलाज के लिए ले जाते वक्त ही उसकी मृत्यु हो गई,वहीं अंकित अग्रहरि भी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में हत्या एवं हत्या के प्रयास समेत अन्य आरोपो में मुकदमा दर्ज हुआ। तफ्तीश के दौरान अंबेडकर नगर जिले के भीटी थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित परवरभाटी निवासी इरशाद अहमद उर्फ बब्लू एवं लवकुश सिंह निवासी सया थाना भीटी- अंबेडकर नगर का नाम सामने आया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की भी कार्रवाई हुई। मामले में आरोपी लवकुश सिंह के पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त असलहा भी बरामद किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आरोप-पत्र दाखिल किया। प्रकरण का विचारण एडीजे चतुर्थ की अदालत में चला। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने साक्ष्यो एवं तर्कों को प्रस्तुत करते हुए उन्हें बेकसूर साबित करने का भरसक प्रयास किया। वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर शुक्ल ने दोनों आरोपियों की घटना में अहम भूमिका बताते हुए उन्हें दोषी ठहराकर कड़ी से कड़ी सजा से दंडित किए जाने की अदालत से मांग की। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण मणि त्रिपाठी की अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या सहित अन्य आरोपों में दोषी करार देते हुए उम्रकैद एवं 65 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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