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एक अप्रैल से पहले कबाड़ होंगे 15 साल पुराने वाहन


लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2023 से पहले 15 साल पुराने सभी वाहनों को स्क्रैप में भेजने की तैयारी है। केंद्र सरकार की स्क्रैप पॉलिसी को योगी सरकार प्रदेश में भी लागू करेगी। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यों के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों के सभी 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करना होगा।यह नियम निगमों और परिवहन विभाग की बस और अन्य गाड़ियों के लिए भी अनिवार्य होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार 15 साल पुराने निजी वाहनों के साथ-साथ विभागों में लगे वाहनों को भी स्क्रैप में बदलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए माइलस्टोन तय किए गए हैं।माइलस्टोन-1 के अंतर्गत 23 जनवरी को जारी आरवीएसएफ में 15 साल या उससे अधिक के शासकीय व अर्धशासकीय वाहनों को कबाड़ में बदलने के संबंध में लेटर जारी किया गया है। 28 नवंबर 2022 को निजी वाहनों के लिए रोड टैक्स में 15% और कमर्शियल वाहन जब 8 पुराने हो जाएंगे तो उन्हें टैक्स में 10% की छूट के लिए अधिसूचना जारी की गई है। पुराने वाहनों के पेंडिंग टैक्स पर एकमुश्त छूट की प्रक्रिया चल रही है। सभी पदाधिकारियों से कहा गया है कि अपने विभाग के 15 साल पुराने वाहनों की जानकारी 5 फरवरी तक अवश्य दें। ताकि आगे की कार्रवाई पूरी की जा सके।स्क्रैप पॉलिसी के प्रोत्साहन के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। राज्यों को यह राशि 31मार्च तक पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगी। राज्य को इस योजना के तहत प्रोत्साहन अनुदान के लिए पात्र बनने के लिए माइलस्टोन-1 और माइलस्टोन-2 हासिल करना है। प्रत्येक माइलस्टोन को प्राप्त करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा।माइलस्टोन-1 के अंतर्गत आरवीएसएफ में 15 साल से ज्यादा पुराने सभी सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों को स्क्रैप करने के लिए सरकारी आदेश जारी करना अनिवार्य होगा। यह आदेश राज्य सरकार के सामने विभाग द्वारा जारी किया जाना चाहिए। जिसमें स्पष्ट रूप से सभी विभागों, स्थानीय निकाय, उपक्रमों आदि में वाहनों की अपेक्षित संख्या का उल्लेख किया गया हो। जिसे कबाड़ किया जाएगा और कब तक आरवीएसएफ के माध्यम से उनका निपटारा किया जाएगा।इसके अलावा वाहनों को मोटर व्हीकल टैक्स कंसेशन देना। उन्हें कम से कम एक वर्ष के लिए आरवीएसएफ में रद्द किए गए पुराने वाहनों पर पेंडिंग लायबिलिटी की एकमुश्त छूट का ग्रांट देना भी सुनिश्चित करना होगा।माइलस्टोन-2 के अंदर चुनिंदा मानदंडों के अनुसार, 15 साल से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग होगी। इसके अंतर्गत रदृ किए गए वाहनों की कुल संख्या कम से कम राज्य सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश में निर्दिष्ट वाहनों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। सभी वाहनों को आरवीएसएफ में ही स्क्रैप किया जाना चाहिए।इन वाहनों की स्क्रैपिंग को सरकारी आदेश में उल्लिखित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीओडी) के रूप में स्क्रैपिंग का प्रमाण एमओआरटीएच के साथ साझा किया जाना चाहिए।

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