ब्रेकिंग न्यूज

सुलतानपुर में बहुचर्चित कटका हत्याकांड में चार हत्यारों को उम्र कैद के साथ 14-14 लाख का अर्थदंड


सुल्तानपुर जिले में 4 वर्ष पूर्व हुये बहुचर्चित कटका कांड में जिला जज की कोर्ट ने शुक्रवार को चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाया है। कोर्ट ने चारों पर 14-14 लाख का अर्थ दंड लगाते हुये 80 प्रतिशत राशि को मृतक मासूम के पिता को देने का आदेश दिया है।बताते चले कि गोसाईंगंज थाने क्षेत्र के कटका बाजार निवासी राजेश कुमार अग्रहरि डेकोरेशन का व्यवसाय करते हैं। आरोपी रघुवर यादव उनके यहां घरेलू नौकर था। 20 दिसंबर 2018 को रघुवर मालिक के दो बेटों श्रेयांश (6) व दिव्यांश (8) को पास के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल पहुंचाने लेकर गया था। काफी देर तक जब वो नहीं लौटा। जानकारी मिली कि बच्चे स्कूल भी गये नहीं हैं। किसी बड़ी अनहोनी की आशंका को लेकर राजेश ने थाने पर सूचना दी। तभी राजेश के मोबाइल पर 50 लाख रुपये फिरौती का फोन आया। पुलिस ने फोन को सर्विलांस पर डाला तो फिरौती मांगने वालों का लोकेशन कोतवाली नगर के करौंदिया मोहल्ले में ट्रेज हुआ। पुलिस टीम ने गोमती किनारे स्थित भठ्ठवा के पास एक एक घर में रेड मारा। पुलिस को यहां श्रेयांश का शव व दिव्यांश मरणासन्न मिला। नौकर रघुवर यादव निवासी कोहड़ा, सूरज बहेलिया निवासी पलिया और एक नाबालिग मौके पर ही पकड़े गये थे। रुद्रेश व शिवपूजन को पुलिस ने विवेचना के दौरान गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को मासूम श्रेयांश के चारों हत्यारे जेल से अदालत लाये गये। बचाव पक्ष से रहम की बात उठी तब अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता तारकेश्वर सिंह डीजीसी रामअचल मिश्र ने उसे विरलतम अपराध बता कर मृत्यु दंड देने की याचना किया। जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने काफी देर बाद अपहरण हत्या जानलेवा हसला अंगभंग करने व साजिश के तहत एक राय होकर घटना कारित करने के लिए अलग अलग सजा व अर्थदंड लगाया। अदा न करने पर 3 साल अतिरिक्त कैद काटने का भी आदेश दिया।वही कोर्ट के फैसले पर पिता राकेश अग्रहरि चारो आरोपियों को उम्रकैद की सजा होने के बाद संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा टीस अभी बाकी है इनको तो सजाये मौत होनी चाहिए थी। हम सजा बढ़ाने के लिये मुकदमे की पैरवी जारी रखेंगे। वही मासूम की मां ने कहा कि जिसको परिवार का हिस्सा मानती थी उसने विश्वास का कत्ल किया है। उनके साथ कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। आरोपियों ने जो किया है उसका गम जीवन भर रहेगा।

कोई टिप्पणी नहीं