ब्रेकिंग न्यूज

सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की विधायकी रद मामले में सुनवाई हुई


लखनऊ आजम खान की विधायक की सदस्यता रद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर यानी बुधवार को होगी।आजम खान के वकील पी. चिदंबरम ने सोमवार सुबह याचिका दाखिल करते हुए कहा कि निचली अदालत के फैसले के बाद अगले ही दिन सीट खाली घोषित कर दी गई। 10 नवंबर को उप चुनाव की तारीख तय कर दी गई है। हाईकोर्ट में 2 दिनों की छुट्टी है। इसलिए इस मामले की सुनवाई में समय लग सकता है। आजम के वकील की याचिका को तत्काल सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 9 नवंबर लगाई है।27 अक्टूबर को हेट स्पीच मामले में सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई है। ये सजा रामपुर की एमपी/ एम एल ए कोर्ट ने सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 3 साल की सजा होने के बाद आजम की विधायकी जाना तय हो गया है। इस समय आजम खान रामपुर शहर विधानसभा से विधायक हैं।साल 2019 में थाना मिलक में वीडियो मॉनिटरिंग टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान प्रभारी ने हेट स्पीच मामले में मुकदमा दर्ज करवाया था। यह मामला एमपी/ एम एल ए  कोर्ट/एसीजेएम प्रथम निशांत मान की अदालत में चल रहा था।

कोई टिप्पणी नहीं