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पटाखा बैन के खिलाफ अर्जी पर तत्काल सुनवाई से इनकार

 


नई दिल्ली दीवाली का त्यौहार नजदीक आ गया है। ऐसे में राजधानी दिल्ली में पटाखों पर लगी पूरी रोक को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की भी मांग की गई थी, जिसे गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मांग को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि 'लोगों को साफ और खुली हवा में सांस लेने दें और अपने रुपयों से मिठाइयां खरीदें। गौरतलब है कि दिल्ली में पटाखा खरीदने-बेचने और आतिशबाजी करने पर भी रोक है। इसका उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर 200 रुपए जुर्माना और 6 महीने जेल की सजा का प्रवधान किया गया है।  गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मांग खारिज किए जाने से पहले गुरुवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इससे संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दी गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करने से मना करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है ऐसे में इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती।  डीपीसीसी के खिलाफ दाखिल की गई याचिका में पटाखा कारोबारियों ने कहा था कि डीपीसीसी द्वारा 14 सितंबर को लगाया गया प्रतिबंध अवैध और मनमाना है। डीपीसीसी के फैसले से उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। इन व्यापारियों ने मांग की थी कि हाई कोर्ट उन्हें ग्रीन पटाखों को बेचने की अनुमति दे।

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