ब्रेकिंग न्यूज

यूपी में नए पेट्रोल पंप खोलने के नियम सरल होंगे

 


लखनऊ प्रदेश में बढ़ती वाहनों की संख्या तथा विस्तारित हो रहे सड़क नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार पेट्रोल / डीजल पंपों के नियमों को सरल करने जा रही है। राज्य में लोगों की सुविधा के लिहाज से अधिक से अधिक पंप खुल सकें इसके लिए जरूरी जमीन की उपलब्धता के मानक को सरल व कम करने के साथ ही दो पंपों के बीच की दूरी कम करने का प्रस्ताव है।लोक निर्माण विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव पर वित्त और अन्य विभागों से परामर्श मांगा गया है। सूत्र बताते हैं कि विभागों से प्रस्ताव पर सहमति लेने के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।पीडब्ल्यूडी के सूत्रों के मुताबिक यह प्रस्ताव तैयार कर सड़कों से संबंधित सभी विभागों जैसे नगर विकास, गन्ना, मंडी, ग्राम्य विकास, पंचायत आदि को भी भेजा गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक नियम को इस कदर सरल करने का प्रस्ताव है कि यदि पेट्रोलियम कंपनी मौके पर स्थित मानक से कम जमीन पर भी पेट्रोल पंप खोलवाना चाहती है तो उसमें राज्य की तरफ से कोई आपत्ति नहीं होगी। एक पंप से दूसरे पंप के बीच की मौजूदा दूरी को कम करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण सड़कों पर भी अधिक से अधिक पेट्रोल पंप खुल सकें इसके लिए भी नियम को सरल किया गया है। साथ ही दी जाने वाली कई एनओसी की प्रक्रिया भी सरल करने की तैयारी है। इसमें सभी विभागों से समन्वय में तेजी करने पर भी विचार हो रहा है।तीन दिसंबर 2019 को कैबिनेट ने नए पेट्रोल पंप के लिए नई गाइड लाइन को मंजूरी दी थी। जिसके तहत पेट्रोल पंपों की स्थापना में लोक निर्माण विभाग से एनओसी लिए जाने की व्यवस्था की गई। शहरी क्षेत्रों में पेट्रोल पंप लगाने के लिए तीन लाख रुपये और ग्रामीण व अन्य क्षेत्रों में पेट्रोल पंप लगाने के लिए दो लाख रुपये लाइसेंस शुल्क तय किया गया था। राज्यमार्गों, प्रमुख जिला मार्गों, अन्य जिला मार्गों व ग्रामीण मार्गों पर नए पेट्रोल स्टेशन स्थापित किए जाने की गाइड लाइन को मंजूरी दी गई थी।  

कोई टिप्पणी नहीं