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11 वर्षीय किशोर से अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा


सुलतानपुर 11 वर्षीय किशोर से अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में स्पेशल जज पाक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी शैलेंद्र उर्फ पुजारी पांडेय को दोषी करार दिया है। जिसे स्पेशल कोर्ट ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।मामला जयसिंहपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। इसी थाना क्षेत्र स्थित बरेहता के रहने वाले आरोपी शैलेंद्र उर्फ पुजारी पांडेय के खिलाफ अभियोगी ने मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक 30 जून 2020 को उसका बेटा गाय चराने गया था, इसी दौरान मौके पर पहुंचे आरोपी शैलेंद्र उर्फ पुजारी पांडेय अभियोगी के लड़के की गाय को झाड़ियों की तरफ लेकर चला गया, अपनी गाय के पीछे-पीछे किशोर गया तो एकांत में पाकर आरोपी शैलेंद्र पांडेय ने किशोर को पकड़ लिया और उसके कपड़े उतार कर जबरदस्ती अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। शैलेंद्र के खिलाफ मुखमैथुन करने का भी आरोप लगा। आरोप के मुताबिक किशोर ने अपने साथ होती घटना का विरोध किया तो आरोपी शैलेंद्र उर्फ पुजारी पांडेय ने उसे मारा-पीटा और धमकाया भी। किशोर के मुताबिक घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी के पिता भरत राम पांडेय ने किशोर को मात्र 10 रुपये देकर मामला मैनेज करने का प्रयास किया और यह बात किसी से न बताने की बात कही। लेकिन पीड़ित किशोर अपने साथ हुई घटना को दबा नहीं पाया और परिजनों से आप बीती बयां किया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और मामले में आरोपी शैलेंद्र पांडेय के खिलाफ तफ्तीश पूरी होने के उपरांत आरोप-पत्र दाखिल हुआ। प्रकरण का विचारण स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत में चला। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी को बेकसूर बताया, वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक रमेश चंद्र सिंह ने आरोपी शैलेंद्र उर्फ पुजारी पांडेय को ही घटना का जिम्मेदार बताते हुए उसके जरिये किये गए अपराध को अत्यंत गंभीर बताकर कड़ी से कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग की। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा ने आरोपी शैलेंद्र उर्फ पुजारी पांडेय के जरिये किए गये अपराध को अत्यंत गंभीर मानते हुए उसे दोषी करार देकर 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 22 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अदालत की सक्रियता से इस मामले में पीड़ित किशोर को शीघ्र न्याय मिला और आरोपी को करने की सजा मिली।

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