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किशोरी को अगवा करने व दुष्कर्म के दोषी को स्पेशल कोर्ट से 20 वर्ष की कैद


सुलतानपुर किशोरी को अगवा करने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी वाजिद उर्फ सोनू को स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत ने दोषी करार दिया है। जज अभय श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी को 20 वर्ष की कैद एवं 65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।मामला अखण्डनगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। इसी थाना क्षेत्र के रहने वाले अभियोगी ने बागपत जिला स्थित राठौरा-छपरौली के रहने आरोपी युवक वाजिद उर्फ सोनू के खिलाफ 14 जून 2018 की घटना बताते हुए बहलाकर भगा ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक आरोपी वाजिद उर्फ सोनू गांव में राइस मिल पर रहता था,जो अभियोगी की करीब 16 वर्षीय पुत्री को शादी करने के इरादे से अगवा कर ले गया था। मामले में आरोपी वाजिद उर्फ सोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और प्रकरण की तफ्तीश चली। तफ्तीश के दौरान बरामद लड़की ने वाजिद उर्फ सोनू के खिलाफ लगे आरोपो की पुष्टी की। प्रकरण का विचारण स्पेशल जज पाक्सो एक्ट/एडीजे तृतीय की अदालत में चला। विचारण के दौरान कोर्ट के आदेश पर जारी प्रॉसेस का तामिला कराकर प्रत्येक पेशी पर गवाहो को हाजिर कराने के लिए हर सम्भव प्रयास करने वाले अखण्डनगर थाने के पैरोकार राजेश शर्मा ने पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई। विचारण के दौरान शासकीय अधिवक्ता अभिषेक त्रिपाठी ने अभियोजन पक्ष से कड़ी पैरवी कर छह गवाहो को परीक्षित कराया एवं अपने साक्ष्यो व तर्को को प्रस्तुत किया। वहीं बचाव पक्ष ने अपने तर्को को प्रस्तुत कर आरोपी को बेकसूर साबित करने का भरपूर प्रयास किया। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात स्पेशल जज अभय श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी वाजिद उर्फ सोनू को मामले में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद एवं 65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इन दिनों कोर्ट की सक्रियता से पीड़ितों को समय से उचित न्याय मिलने की उम्मीद जगी है एवं लगातार हो रही सजाओ से दूसरों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले छेड़खानी व दुष्कर्म के अपराधियों में भी दहशत का माहौल है।

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